
ख़बर रफ़्तार, देहरादून : प्रदेशवासियों को अपनी कृषि और गैर कृषि भूमि पर पेड़ों को काटने की छूट होगी। 15 प्रतिबंधित प्रजातियों को छोड़कर बाकी पेड़ों को काटने के लिए उन्हें वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन आम, अखरोट और लीची के फलदार पेड़ प्रतिबंधित प्रजाति में शामिल रहेंगे।
वन मुख्यालय से भेजे गए इस प्रस्ताव को न्याय विभाग से मंजूरी मिल गई है। जल्द विधायी से मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे। प्रमुख सचिव (वन) आरके सुधांशु ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) व उत्तर प्रदेश निजी अधिनियम, 1948 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) में संशोधन का फैसला किया था। वन मुख्यालय ने दोनों अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। शासन स्तर पर न्याय और विधायी की प्रक्रिया के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
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