वनंतरा प्रकरण में एसआइटी ने बनाई 500 पन्नों की चार्जशीट, बनाए 100 गवाह, सोमवार को कोर्ट में होगी दाखिल

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खबर रफ़्तार ,देहरादून :  वनंतरा प्रकरण में एसआइटी ने जांच पूरी कर गिरफ्तार तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लिया है।

एसआइटी ने चार्जशीट अभियोजन कार्यालय भेज दी है। सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी। एसआइटी के पास न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय है। प्रकरण की सुनवाई कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में चल रही है।

शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी वी मुरुगेशन ने बताया कि 500 पन्नों की चार्जशीट अभियोजन कार्यालय में भेज दी है। चार्जशीट में 100 गवाह बनाए गए हैं। प्रकरण में 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल।

उन्होंने बताया कि चार्जशीट आइपीसी 302 (हत्या), 201(साक्ष्य छिपाना) ,120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 354 क (छेड़छाड़) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत भेजी गई है। इसके अलावा इस मामले में युवती और आरोपित पुलकित आर्या का मोबाइल नहीं मिल पाया, जबकि सौरभ व अंकित के मोबाइल बरामद हो गए थे, जिनकी जांच की गई है।

  • युवती की हत्या के आरोप में रिसार्ट मालिक सहित तीन जेल में

पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लाक में गंगाभोगपुर स्थित वनंतरा रिसार्ट में काम करने वाली श्रीनगर (पौड़ी) निवासी युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी।

24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद किया गया था। इससे पहले 22 सितंबर को ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर युवती की हत्या के आरोप में वनंतरा रिसार्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था।

तीनों आरोपित फिलहाल जेल में हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले की जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी. रेणुका के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। एसआइटी ने सीडीआर और बायोलाजिकल व डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद आरोप पत्र तैयार किया है। इस मामले में युवती की गुमशुदगी दर्ज करने में देरी के लिए पटवारी को निलंबित कर दिया गया था।

  • सभी साक्ष्य एकत्र कर केस को मजबूत बनाया गया

अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) वी. मुरुगेशन ने बताया कि सभी साक्ष्य एकत्र कर केस को मजबूत बनाया गया है। एसआइटी के पास आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय है, लेकिन इससे पहले ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर आरोपितों का नार्को व पालीग्राफ टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट सप्लीमेंटरी चार्जशीट में दाखिल की जाएगी।

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