75 नहीं, 50 फिट की ग्रीन बेल्ट भी छोड़ो ! जनहित याचिका दायर करने वाले भूपेंद्र चौधरी ने अफसरों को चेताया

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  • पत्रावलियों के साथ नगर आयुक्त से मिले चौधरी

  • कहा, न हो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना

कंचन वर्मा, रुद्रपुर : काशीपुर बाईपास पर दोनों ओर सड़क के केंद्र से 75 फुट का मानक नहीं चलेगा। 75 फिट के अलावा सड़क के दोनों ओर 50 फिट की ग्रीन बेल्ट भी है, जिसे कब्जामुक्त कराना होगा। आज यही बात लेकर याचिकाकर्ता भूपेंद्र चौधरी नगर आयुक्त से मिले और काशीपुर बाईपास के व्यापारियों को दिए गए नोटिस को गलत बताया।

उन्होंने कहा कि 75 फिट के अलावा सड़क के दोनों ओर 50-50 फिट की ग्रीन बेल्ट को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाना चाहिए ताकि कोर्ट के आदेशों की अवमानना न हो। उन्होंने कहा कि यह ग्रीन बेल्ट बंसल ज्वैलर्स से आरा मशीन तक और गुरु नानक स्कूल से गाबा चौक तक है। कुछ पत्रावलियां भी उन्होंने नगर आयुक्त को सौंपी।

नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि वह इसकी जांच करेंगे और कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होने दी जाएगी। इधर, ग्रीन बेल्ट का मामला चर्चा में आने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अगर ग्रीन बेल्ट को भी खाली कराया गया तो व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।

ग्रीन बेल्ट

भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्होंने पत्रावलियों के साथ मामला अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया है, अब अगर कोर्ट के आदेश की अबेहलना होगी तो वह दोबारा अवमानना को लेकर कोर्ट जाएंगे।

नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल का कहना है कि pwd, नगर निगम और राजस्व विभाग तीनों बाईपास का सर्वे कर रहे हैं। 75 फिट के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। आज भूपेंद्र चौधरी ने कुछ पत्रावलियां दी हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है। नगर निगम के रिकॉर्ड से मिलान भी किया जाएगा। जो सही होगा, उस पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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