ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए दिल्ली पुलिसकर्मियों द्वारा मजबूर करने के दौरान हुई 22 वर्षीय युवक फैजान की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने फैजान की मां द्वारा मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर अपना निर्णय सुनाया।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 12 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस घटना एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें फैजान को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करते हुए चार अन्य लोगों के साथ पुलिस द्वारा पीटते हुए देखा गया था।
फैजान की मां ने याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली पुलिस ने उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया था और उसे स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर दिया था। इसके कारण 26 फरवरी 2020 को उसकी मौत हो गई थी।
थाने की रिहाई से 24 घंटे के भीतर मौत
फैजान की ज्योति नगर पुलिस स्टेशन से रिहाई के 24 घंटे के भीतर शहर के जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई। फैजान की मां ने अदालत से कहा था कि उनके बेटे की मौत एक घृणा अपराध और हिरासत में हत्या है। यह भी कहा था कि उनके बेटे को उसके धर्म के कारण निशाना बनाया गया।
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