हाई कोर्ट का आदेश, हल्द्वानी रामलीला मैदान में नहीं लगेगा पटाखा बाजार, आबादी इलाके से 11 गोदाम भी हटेंगे

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खबर रफ़्तार ,नैनीताल: हाई कोर्ट (Nainital High court) ने हल्द्वानी में दीपावली पर रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान  लगाए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

सिटी मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रामलीला मैदान (Haldwani Ramlila Maidan) पर पटाखा बाजार (Cracker market) पर रोक लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को पटाखों की दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर लगवाने और आबादी क्षेत्र में स्थित 11 पटाखा गोदामों को भी विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं

याचिका में कही गई है ये बात

हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली के समय पटाखा की दुकान लगाने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट ने दी है। यह क्षेत्र आबादी वाला क्षेत्र है।

  • पटाखा की दुकान लगाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इनको यहां से कहीं बाहर लगवाया जाय।
  • यही नहीं 11 पटाखों के गोदाम आबादी क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें भी हटाया जाय। इस सम्बंध अग्निशमन विभाग के पास भी अनेक शिकायतें दर्ज हुई थी, लेकिन आज तक इस पर रोक नहीं लगाई गई।

18 अक्टूबर को जारी की गई थी दुकान लगाने की अधिसूचना

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से यहां 18 अक्टूबर को पटाखों की दुकान लगाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है, याचिका में इस आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की है।

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