ख़बर रफ़्तार, प्रयागराज : मथुरा में कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा हटाकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई जारी है। शुक्रवार को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद पक्ष की तरफ से सिविल वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई।
इस आधार पर सिविल वाद खारिज किया जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से भी पक्ष रखा गया। वाद संख्या 7/23 में वादी अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा। सात वादों की पोषणीयता पर आदेश 7 नियम 11 के तहत आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। अगली सुनवाई तिथि तक आपत्ति का अवसर दिया गया है। वाद संख्या 3/23 में आपत्ति पर द जवाब दाखिल करने का समय दिया गया।
वाद संख्या 12/23 व 14/23 र में दाखिल अर्जी वापस लेकर नए सिरे से दाखिल करने की अनुमति दी गई। अन्य विपक्षियों की तरफ से अधिवक्ता नसीरूज्जमा, हरे राम त्रिपाठी, प्रणय ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता वजाहत हुसैन खान, एमके सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल व आकांक्षा शर्मा के अलावा वादी पक्ष से अधिवक्ताओं व पक्षकार में सौरभ तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह आदि उपस्थिति थे।
विष्णु शंकर जैन व रीना एन सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा। सौरभ तिवारी ने कहा कि मस्जिद पक्ष की तरफ से बहस की गई है। प्रकरण में पक्षकार तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मस्जिद पक्ष मामला लटकाना चाहता है। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है।