
ख़बर रफ़्तार, लोहाघाट: किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बढ़ गया है। जबकि नए नियमों के अनुसार 15 साल पुराना हो चुका कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकता है।
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अनदेखी कर जोखिम में डाल रहे जान
विभाग द्वारा नए नियमों की अनदेखी कर जनता व फायर सर्विस के जवानों की जान जोखिम में डाली जा रही है। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नई वाहन नीति के तहत 15 साल पुराना सरकारी वाहन सड़कों में नहीं चल सकता है। जिसके लिए सभी विभागों को 15 साल पुराने वाहनों को जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अग्निशमन विभाग को भेजा गया है नोटिस
एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर अग्निशमन विभाग को नोटिस भेजा जाएगा। इधर अग्निशमन अधिकारी चंदन राम आर्य ने बताया कि दोनों अग्निशमन वाहनों को लगभग बीस साल हो चुके हैं, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। विभाग के पास अन्य वाहन नहीं होने से आग बुझाने के लिए उन्हें दूर-दूर क्षेत्र में जाना पड़ता है।
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