संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, 29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

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खबर रफ़्तार, नई दिल्ली : आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। संजय सिंह ने जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के 22 दिसंबर के निर्णय को चुनौती दी है।

संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की थी कि अदालत का प्रथम दृष्टया मानना है कि संजय सिंह के विरुद्ध मामला वास्तविक है। सुबूत मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने टिप्पणी की थी कि अदालत के समक्ष पेश की गई साक्ष्य और सामग्री मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में सिंह की संलिप्तता को दर्शाती है।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने यह भी कहा था कि प्रकरण में आरोपित पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज की जा चुकी है।

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वहीं, मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपितों समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, विजय नायर, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, अमनदीप ढल और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिकाएं भी खारिज की जा चुकी है। हालांकि, कुछ आरोपितों को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी।

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