ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के निजी सहायक बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को दिल्ली के एक अदालत ने 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे बिभव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
आरोपित रिहा होने पर गवाहों को कर सकता है प्रभावित -कोर्ट
बता दें कि इससे पहले अदालत ने बिभव की जमानत याचिका खारिज ( Vibhav Kumar Bail plea rejected) करते हुए कहा था कि अगर आरोपित को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यह दूसरी बार है जब अदालत ने बिभव की जमानत याचिका खारिज की है।
1 जुलाई को HC में मामले की अगली सुनवाई
वहीं निचली अदालत ने बिभव की दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2024 की तारीख तय की है। बिभव (Bibhav Kumar Case) ने दलील के माध्यम से कहा कि वर्तमान में आपराधिक तंत्र के दुरुपयोग और छलपूर्ण जांच का एक उत्कृष्ट मामला है क्योंकि याचिकाकर्ता/अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन यह केवल शिकायतकर्ता का मामला है जिसकी जांच शिकायतकर्ता के रूप में की जा रही है।
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