90 साल की मां की देखभाल नहीं करने पर संपत्ति से बेदखल हुआ गोद लिया बेटा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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ख़बर रफ़्तार, जयपुर:  राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपीलीय अधिकरण कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने मां का भरण पोषण नहीं करने पर गोद लिए बेटे को संपति से बेदखल करने का निर्देश दिया है।

जयपुर के गांधी पथ निवासी 90 वर्षीय मां की देखभाल नहीं करने पर उसके गोद लिए हुए बेटे गोपाल को संपति से बेदखल करने का निर्देश देते हुए अधिकरण ने कहा, अपीलार्थी को उसके घर में रहने में बेटा कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। संपति से बेदखल करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार, पीड़ित मां सुखरानी ने अधिकरण में अपील की थी। सुखरानी ने अपील में कहा था कि उसके कोई संतान नहीं होने पर करीब 30 साल पहले एक युवक को गोद लेकर बेटा माना था। साल 2010 में सुखरानी के पुलिस में सिपाही पति की ह्दयघात से मौत हो गई थी।

पीड़ित मां सुखरानी ने क्या कुछ कहा?

सुखरानी ने कहा कि पति की मौत के कुछ साल बाद गोपाल ने उसे परेशान करना प्रारंभ कर दिया। मकान सहित अन्य संपति पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। ऐसे में गोपाल को संपति से बेदखल किया जाए।

वहीं, गोपाल की तरफ से कहा गया कि उसकी पत्नी व बच्चे मां की सेवा करते हैं। उसको आपसी सहमति से गोद लिया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने गोपाल को संपति से बेदखल करने का आदेश दिया।

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