ख़बर रफ़्तार, जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपीलीय अधिकरण कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने मां का भरण पोषण नहीं करने पर गोद लिए बेटे को संपति से बेदखल करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित मां सुखरानी ने अधिकरण में अपील की थी। सुखरानी ने अपील में कहा था कि उसके कोई संतान नहीं होने पर करीब 30 साल पहले एक युवक को गोद लेकर बेटा माना था। साल 2010 में सुखरानी के पुलिस में सिपाही पति की ह्दयघात से मौत हो गई थी।
पीड़ित मां सुखरानी ने क्या कुछ कहा?
सुखरानी ने कहा कि पति की मौत के कुछ साल बाद गोपाल ने उसे परेशान करना प्रारंभ कर दिया। मकान सहित अन्य संपति पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। ऐसे में गोपाल को संपति से बेदखल किया जाए।
वहीं, गोपाल की तरफ से कहा गया कि उसकी पत्नी व बच्चे मां की सेवा करते हैं। उसको आपसी सहमति से गोद लिया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने गोपाल को संपति से बेदखल करने का आदेश दिया।
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