ख़बर रफ़्तार, नैनीताल : Pepsico India नैनीताल हाईकोर्ट ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए उसके पैकेज्ड खाद्य उत्पाद पर लगाए गए मिसब्रांडिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंपनी पर लगाया गया 3 लाख रुपये का जुर्माना निरस्त करते हुए कहा कि केवल ‘महा वैल्यू’ शब्द लिखे होने से किसी उत्पाद को भ्रामक या गलत तरीके से ब्रांडेड नहीं माना जा सकता।
मामला वर्ष 2015 का है, जब पौड़ी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक दुकान से लहर आलू भुजिया के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट में लोक विश्लेषक ने यह टिप्पणी की थी कि पैकेट के एक कोने पर ‘महा वैल्यू’ लिखा हुआ है, जिसके आधार पर उत्पाद को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत मिसब्रांडेड बताया गया।
इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णायक अधिकारी ने पेप्सिको इंडिया और निर्माता कंपनी पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बाद में फूड सेफ्टी अपीलीय अधिकरण ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने पाया कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ‘महा वैल्यू’ शब्द उपभोक्ताओं को किस प्रकार गुमराह करता है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में केवल कानून की धाराओं का उल्लेख किया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इससे उपभोक्ता को कोई गलत या झूठी जानकारी कैसे मिलती है।
कोर्ट ने यह भी माना कि कंपनी लगातार यह कहती रही कि ‘महा वैल्यू’ का संबंध उत्पाद की मात्रा से है, न कि उसकी गुणवत्ता से। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को यह जानकारी देना था कि यह अधिक मात्रा वाला वैल्यू पैक है। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि पैकेजिंग लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुरूप थी।
अदालत ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पक्ष पर न तो निर्णायक अधिकारी ने और न ही अपीलीय अधिकरण ने पर्याप्त विचार किया। बिना ठोस विश्लेषण और प्रमाण के किसी उत्पाद को मिसब्रांडेड घोषित नहीं किया जा सकता।
इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 को पारित निर्णायक अधिकारी के आदेश और 31 मई 2024 को फूड सेफ्टी अपीलीय अधिकरण द्वारा दिए गए फैसले दोनों को रद्द कर दिया। साथ ही पेप्सिको इंडिया की अपील स्वीकार करते हुए उस पर लगाया गया पूरा जुर्माना समाप्त कर दिया।

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