ख़बर रफ़्तार, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर योगी सरकार ने सख्त रूप अख्तियार किया है. पूर्व में कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद आज राज्य सरकार अध्यादेश को विधानसभा पटल से पास कराएगी. सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक को विधानसभा से पास करने का फैसला किया है और इसे विधानसभा पटल पर पेश किया गया है. इसके अंतर्गत अब इनसे जुड़े अपराधों में अब सजा की अवधि आजीवन कारावास की दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश में गुमराह करके शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है. इसके अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध संशोधन विधेयक को राज्य सरकार विधानसभा व विधान परिषद से पास करने का काम करेगी.उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध विधेयक 2021 पारित किया था जिसमें विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था. अब संशोधन के माध्यम से पिछले विधेयक को सजा और जुर्माना की दृष्टि से अब और मजबूत और कड़ा करने की राज्य सरकार ने पहल की है.
नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिक दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला एससी एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान रखा गया है.इसी प्रकार सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जमाने की सजा का प्रावधान इस नए संशोधन विधेयक में किया गया है. राज्य सरकार के नए प्रस्तावित विधेयक में बहला फुसलाकर शादी करने और नाबालिक एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन करने पर उम्र कैद के प्रावधान वाला विधायक विधानसभा में पेश किया गया है जिसे आज विधानसभा के दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद में पारित कराया जाएगा. दोनों सदनों से यह विधेयक पास होने के बाद इसे राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
पेपर लीक के खिलाफ भी आएगा विधेयक
पेपर लीक को लेकर भी राज्य सरकार नाम पिछले कुछ समय पहले कैबिनेट बैठक से कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसके अंतर्गत पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया था अब विधानसभा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश को पास करने का काम किया जाएगा।
ये अध्यादेश भी पेश
- यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024
- उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024
- यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024
- यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024
- यूपी विधि संशोधन अध्यादेश
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