ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से संबंधित सीबीआई मामले में बीआरएस (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।
इस याचिका में कविता ने यह कहते हुए अंतरिम राहत की मांग की है कि बीआरएस ने उन्हें आम चुनाव के लिए अपना ‘स्टार प्रचारक’ घोषित किया है और उनके लिए 20 अप्रैल से 11 मई तक एक निर्धारित चुनाव ड्यूटी निर्धारित की है। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
सीबीआई मामले में के. कविता को नहीं मिली राहत
इससे पहले, सोमवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने यह न्यायिक हिरासत सीबीआई के केस में दी है। सीबीआई की कस्टडी खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें उन्हें हाल ही में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।

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