
ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) को आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2023-24 के समान नियमों और शर्तों के आधार पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी नीति को 2024-25 के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इन खुदरा और एचसीआर (होटल, क्लब और रेस्तरां) श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवश्यक परिपत्र अगले कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे। बता दें कि आबकारी शुल्क-आधारित नीति व्यवस्था के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से लेकर दिल्ली सरकार के उद्यमों में सितंबर 2022 में स्थानांतरित किया गया था और इसे पहले अप्रैल 2023 में और फिर अक्टूबर 2023 में दो बार बढ़ाया गया था।
यह नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के कारण रद्द कए दिए जाने के बाद लाई गई थी। एलजी वीके सक्सेना द्वारा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के कुछ दिनों बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस नीति को र्दद कर दिया था।
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