खबर रफ़्तार, नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को अदालत ने दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शराब वितरक इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को उस आवेदन पर राहत दी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण राहत की मांग की थी।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले में दी गई अपनी पिछली अंतरिम जमानत के दौरान, आरोपित ने मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित करने या सुबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की।
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महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया
अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू आबकारी नीति के उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था, क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय विनिर्माण इकाई चला रहा था बल्कि उसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ थोक लाइसेंस भी दिया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अनियमितताओं और उल्लंघनों के कारण महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

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