69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर नहीं हो पाई सुनवाई, अभ्यर्थियों में निराशा

खबर रफ़्तार, लखनऊ : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। यह करीब 20वीं बार है जब तय तारीख पर केस की सुनवाई नहीं हुई।

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थी निराश हुए। यह पहली बार नहीं है जब केस की सुनवाई निर्धारित तारीख में नहीं हुई। इसके पहले करीब 20 बार केस में सुनवाई तय की गई तारीख पर नहीं हुई।

मामले में आखिरी सुनवाई नौ सितंबर 2024 को हुई थी। पांच बार केस मेंशन हो चुका है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। जबकि हाईकोर्ट डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे।

हालांकि, सोमवार को सुनवाई न होने से अभ्यर्थियों में निराशा है।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours