बेटे की हत्या की कोशिश करने वाले पिता को 10 साल की कैद, फोन के लिए पेट में घोंपा था चाकू

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ख़बर रफ़्तार, बरेली:  बरेली में चाकू से हमला कर बेटे की हत्या की कोशिश करने के दोषी पिता को अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को दस साल कैद की सजा सुनाई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के ऊंचा मोहल्ले की निर्मला ने लिखाई गई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दो बेटों योगेश व राहुल के साथ मेहनत-मजदूरी कर गुजारा करती है। उनका पति मुरारी लाल शराबी व्यक्ति है। वह खुद कुछ नहीं कमाता है, उल्टा बेटों के पैसे छीन लेता है। तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है।

दो जून 2021 को सुबह 11 बजे मुरारी लाल शराब के नशे में आया और बेटे योगेश का मोबाइल फोन चुपके से उठा लिया। योगेश ने मोबाइल फोन वापस करने के लिए कहा तो मुरारी लाल ने पास में पड़ा चाकू उठाकर उस पर हमला कर दिया। चाकू पेट में लगने से योगेश की आंतें बाहर निकल आईं।

वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा था। तब उसकी जान बच सकी है। इसके बाद मुरारी वहां से भाग गया। अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने मुरारी लाल को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम योगेश को दी जाएगी।

नशीला पाउडर रखने पर दस साल की कैद
नशीला पाउडर रखने के दोषी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। आंवला पुलिस ने 16 मई 2016 को अभियुक्त दिनेश चौहान को पुरैना तिराहे से 135 ग्राम अल्प्राजोलाम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। सरकारी वकील अमित बिसारिया ने मामले में चार गवाह पेश किए। कोर्ट ने दिनेश को दोषी ठहराते हुए दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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