खबर रफ़्तार, भराड़ीसैंण (चमोली): धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया है। अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने पर भी सजा होगी। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया।
अब डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने वालों पर भी कानून का शिकंजा कसेगा। इसके लिए मंगलवार को भराड़ीसैंण विधानसभा पटल पर उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया।
पूर्व के धर्मांतरण कानून को सरकार ने अब और सख्त कर दिया है। इसके तहत कोई उपहार, पारितोष, आसान धन, भौतिक लाभ, विवाह करने का वचन, बेहतर जीवन शैली, एक धर्म का दूसरे के विरुद्ध महिमामंडन करना भी अपराध की श्रेणी में होगा।
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