खबर रफ़्तार, नैनीताल: हाईकोर्ट में नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराने के मामले में हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में मंगलवार को भी मामले की सुनवाई होगी। निकायों के चुनाव कराने के लिए पूर्व से ही एक जनहित याचिका कोर्ट में विचाराधीन है।
ये पढ़ें- बोक्सा जनजाति के लोगों के साथ 15 जनवरी को वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी, तैयारी में जुटे अधिकारी
याचिका में कहा गया कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करे। प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग हो जाता है। उस स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना होता है। यहां निकायों ने कार्यकाल पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। सरकारों ने निकायों में अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए जो संविधान के विरुद्ध है। कहा कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव की तर्ज पर निकायों के चुनाव तय समय पर क्यों नहीं होते।
+ There are no comments
Add yours