
खबर रफ़्तार,रुद्रपुर : जिला एवं सत्र न्यायालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रपुर दंगे के 37 आरोपियों को हत्या के मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इस दंगे में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी।
2 अक्टूबर, 2011 को रुद्रपुर में दंगे की आग फैली थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज हुआ था। जिस मुकदमे में आज अपर जिला जज तृतीय रजनीश शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया है उसमें 37 लोग नामजद किए गए थे, जिन्हें दंगे में हुई 4 मौतों के लिए जिम्मेदार बताया गया था।आरोपियों के अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडे ने बताया कि दंगे का यह पहला मूल मुकदमा था, जिसे कोतवाल आरएस असवाल ने दर्ज कराया था। अदालत ने पुलिस की विवेचना को संदिग्ध माना। पुलिस ने जिन लोगों को गवाह बनाया था, वही मुकर गए और उन्होंने अदालत में साफ कहा कि जिस समय दंगा हुआ वह घर में थे और उनको कोई जानकारी नहीं है। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सभी 37 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
+ There are no comments
Add yours