ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली : दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी है। अब यह कार्यक्रम 13 दिसंबर 2025 की जगह 10 जनवरी 2026 को आयोजित होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को नियमित कार्यदिवस घोषित कर दिया था।
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदल दी है। अब यह कार्यक्रम 13 दिसंबर 2025 की जगह 10 जनवरी 2026 को होगा। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को नियमित कामकाज का दिन घोषित कर दिया था। नई तारीख के साथ यह कार्यक्रम अब दिल्ली के सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कानूनी मंचों पर लागू होगा।
कहां-कहां आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत?
नई तारीख पर लोक अदालत इन स्थानों पर लगेगी-
- सभी दिल्ली जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स
- तिस हजारी
- कड़कड़डूमा
- पटियाला हाउस
- रोहिणी
- साकेत
- द्वारका
- राउज एवेन्यू
- दिल्ली हाई कोर्ट
- डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स (DRTs)
- परमानेंट लोक अदालतें
- दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन
- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
इस बड़े आयोजन से सिविल कंपाउंडेबल मामले, उपभोक्ता विवादों और अन्य कई केसों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।
कैसे कराएं अपने केस की लिस्टिंग?
अगर आपका कोई चालान का केस लंबित है और आप उसे जनवरी में होने वाली लोक अदालत में शामिल करवाना चाहते हैं। तो जिस कोर्ट, फोरम या ट्रिब्यूनल में आपका मामला चल रहा है, वहां आवेदन दे दें। बेहतर होगा कि आप यह आवेदन समय रहते कर दें, ताकि आपके केस की शेड्यूलिंग आसानी से हो सके। प्री-लिटिगेशन यानी केस शुरू होने से पहले वाले मामलों के लिए आवेदन सीधे DSLSA के ऑफिस में जमा किए जा सकते हैं।
टोकन बुकिंग कैसे होगी?
टोकन बुकिंग से लोक अदालत वाले दिन मामलों को आसानी और बेहतर तरीके से निपटाने में मदद मिलती है। इसके लिए आप अपने संबंधित कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाकर अपने मामले की लिस्टिंग का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारियों की ओर से आपको एक्नॉलेजमेंट रसीद या कार्यक्रम की पुष्टि का टोकन मिलता है। कुछ जिलों में DSLSA के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्लॉट या टोकन बुकिंग की सुविधा भी मिल सकती है। इसलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए DSLSA की वेबसाइट या कोर्ट हेल्पडेस्क जरूर चेक करें।
लिटिगेंट्स इन बातों का ध्यान रखें
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जरूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेज और सेटलमेंट से जुड़े कागज पहले से तैयार रख लें। कोर्ट स्टाफ की ओर से अगर कोई मैसेज आए, तो तुरंत उसका जवाब दें। जरूरत पड़ने पर आप कोर्ट से जुड़ी लीगल सर्विस अथॉरिटी से मदद भी ले सकते हैं। कार्यक्रम की नई तारीख अब 10 जनवरी 2026 तय कर दी गई है। इससे लिटिगेंट्स के पास अपने दस्तावेज सही तरीके से तैयार करने और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए ज्यादा समय मिल गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत तेजी से, कम खर्च में और सहमति से मामलों का समाधान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

+ There are no comments
Add yours