
खबर रफ़्तार, अल्मोड़ा: जिले के न्यायालयों में 10 मई से राष्ट्रीय लोक अदालत लगेंगी। इस दौरान वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शचि शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपराधिक समझौता योग्य अपराध, एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, पेंशन, जिला न्यायालयों में लंबित राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले और समझौते योग्य चालान आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने वादकारियों से लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
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