ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: हाई कोर्ट ने लालकुआं दुग्ध संघ लिमिटेज के भवन इत्यादि की भूमि पर वक्फ बोर्ड की ओर से स्वामित्व का दावा करते हुए 27 लाख की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस मामले में विस्तृत रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट के आदेश से दुग्ध संघ को बड़ी राहत मिली है जबकि बोर्ड को झटका लगा है।
वक्फ बोर्ड की ओर से लालकुआं दुग्ध संघ के भवन, डेयरी इत्यादि की करीब 52 हजार वर्ग फिट भूमि पर दावा करते हुए 10 मार्च 2015 को 29 लाख 25 हजार का वसूली नोटिस दुग्ध संघ को थमा दिया था।
बोर्ड ने सरकार के खाते में जमा करने के दिए निर्देश
बोर्ड ने दुग्ध संघ का खाता सीज कर रकम सरकार के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिलाधिकारी की ओर से इस रकम को बोर्ड के खाते में ट्रांसफर करते हुए साफ किया था कि कार्रवाई पूरी होने पर इस रकम को खर्च ना किया जाए।
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