खबर रफ़्तार, नई दिल्ली: बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर(Karan Johar) ने अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court ) का दरवाजा खटखटाया है। करण जौहर ने याचिका में कहा है कि उनकी फोटो, नाम, आवाज और इमेज का कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति इस्तेमाल न करे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बॉलीवुड में सेलिब्रिटी की पहचान और इमेज के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। करण जौहर की यह याचिका ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बाद आई है, जिन्होंने भी अपने नाम और फोटो के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। करण जौहर चाहते हैं कि अदालत स्पष्ट आदेश जारी करे जिससे कोई भी उनके नाम या पहचान का अनधिकृत लाभ न उठा सके।
फेक एंडोर्समेंट और डीपफेक का खतरा
करण जौहर ने कहा है कि उनकी फोटो, नाम, आवाज और इमेज का कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति इस्तेमाल न करे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बॉलीवुड में सेलिब्रिटी की पहचान और इमेज का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है।
याद दिला दें कि हाल ही में बच्चन परिवार के केस में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। स्टार्स के नाम और चेहरों का लगातार फेक न्यूज, एड्स और वीडियो में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और अधिकारों को नुकसान पहुंचता है।
बच्चन परिवार का केस और कोर्ट का आदेश
याचिका के संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की याचिका पर कहा था कि उनके नाम, फोटो, सिग्नेचर और इमेज को कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स ने बिना इजाजत इस्तेमाल किया है। यह सब तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह उपयोग उनकी प्रोफेशनल पहचान और वर्षों से बनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। जस्टिस तेजस कारिया ने आदेश दिया कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए क्योंकि इसका उनकी छवि और गुडविल पर सीधा असर पड़ रहा है।
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
                 
                                     
                                     
                                     
                             
                             
                             
                                                         
                                
                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
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