
खबर रफ़्तार, नैनीताल: हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नैनीताल की सड़कों को जीरो पार्किंग जोन बनाने और कूड़े का निस्तारण मेट्रोपोल के बजाय नारायण नगर में करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि गीले, सूखे और प्लास्टिक के कूड़े को घर पर अलग कर लिया जाए। इसके लिए हर घर को तीन अलग रंग के डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2017 के बाद की टैक्सी कार व टैक्सी बाइकों को नैनीताल में संचालन की फिलहाल अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने आईआईटी, जीएसआई, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से संपर्क कर नैनीताल की सड़कों की भार वहन क्षमता व मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाने के संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट मांगने को कहा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही टैक्सी चालकों के प्रार्थना पत्र पर विचार होगा।
कोर्ट ने प्रत्येक घर में गीला, सूखा व प्लास्टिक कूड़ा अलग-अलग रखने और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने को कहा। व्यवसायियों को बड़े कूड़ेदान दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका गीला कूड़ा रोज उठाए, जबकि पॉलिथीन व सूखा कूड़ा हफ्ते में दो या तीन दिन उठाया जाए।
भवाली बाईपास निर्माण में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव को दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने कैंची धाम मार्ग को जाम से बचाने के लिए मुख्य सचिव से भवाली बाईपास के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा। साथ ही एचएमटी रानीबाग और आईएसबीटी के पास पार्किंग स्थल बनाकर वहां से शटल सेवा संचालन की व्यवस्था करने पर विचार करने को कहा। इस मामले में विभिन्न विभागों के सचिवों को भी निर्देश जारी कर उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने को कहा गया है।
हाईकोर्ट ने नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, पर्यावरण, झील संरक्षण आदि के संबंध में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं में दिए गए निर्देशों, विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट, बायलॉज आदि की प्रतियां भी मांगी हैं। मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।
सड़कों पर पार्क न हों वाहन, परेशान होते हैं मरीज
तल्लीताल में इंडिया होटल से जीबी पंत अस्पताल तक सड़क किनारे वाहन पार्क होने से मरीजों को अस्पताल जाने में हो रही परेशानी पर हाईकोर्ट ने एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए। कहा कि इस मार्ग से तत्काल अवैध रूप से पार्क वाहन हटाए जाएं। कुछ लोगों की ओर से घर के नजदीक सड़क पर पार्किंग की अनुमति की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नगर की किसी भी सड़क या भीतरी मार्ग पर वाहन पार्क नहीं होंगे, इन सभी को जीरो पार्किंग जोन बनाया जाए।
कोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग को नैनीताल के भीड़भाड़ वाले स्थान नगर पालिका कार्यालय से मल्लीताल कोतवाली और मेट्रोपोल परिसर से चीना बाबा मंदिर तक सड़क चौड़ी करने व उसके किनारे पैदल यात्रियों के चलने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
+ There are no comments
Add yours