हाथरस जंक्शन क्षेत्र में दो भाइयों की हत्या के मामले में न्यायालय ने प्रधान समेत 11 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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ख़बर रफ़्तार, हाथरस: हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गढ़ी बलना में वर्ष 2018 में दो भाइयों की हत्या के मामले में एडीजे प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें वर्तमान ग्राम प्रधान भी शामिल है। आरोपितों में 10 लोग प्रधान के परिवार के हैं।

नौ जून 2018 को गढ़ी बलना गांव में प्रधानी के चुनाव की रंजिश में तीन भाइयों पर हमला हुआ था। दो भाई नेत्रपाल और प्रताप की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई थी। राजकुमार भी गोली लगने से घायल हुए थे।

राजकुमार ने इस संबंध में हाथरस जंक्शन थाने में यशोदन सिंह, राजन सिंह, गजेंद्र सिंह, संदीप सिंह, हरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, शीलेंद्र सिंह, अजय, सरवेंद्र सिंह, अशोक और पवन के खिलाफ धारा 302, 307 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

प्रधान और पूर्व प्रधान भी शामिल

आरोपिताें में पुष्पेंद्र सिंह वर्तमान प्रधान हैं। जबकि अशोक पूर्व प्रधान हैं। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी शिवेंद्र चौहान और वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञदत्त गौतम ने मुकदमे की पैरवी की।

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न्यायालय ने भी लोगों को दाेषी माना है। अधिवक्ता शिवेंद्र चौहान ने बताया सभी अभियुक्तों को धारा 302 और 307 में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई है।

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