
ख़बर रफ़्तार, गाजियाबाद: पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सोमवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। मामला लोनी बार्डर थानाक्षेत्र का है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इस मामले में सजा सुनाए जाने में पीड़ित बच्ची की गवाही बेहद अहम साबित हुई।
दुष्कर्म के बाद उसने बच्ची को 10 रुपये दिए और किसी को न बताने के लिए कहा। पीड़िता ने मां के घर लौटने पर उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह उसे अस्पताल लेकर गईं तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर रमेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
मामले की सुनवाई उपरोक्त अदालत में चल रही थी। अभियोजन की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने रमेश को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।
+ There are no comments
Add yours