दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को दी राहत, DDA की शिविर तोड़ने की कार्रवाई पर लगाई रोक

खबरे शेयर करे -

ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: हिंदू शरणार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने डीडीए को निर्देश दिया कि मामले में 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता रवि रंजन सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। कर रही थी, जब तक कि शरणार्थी शिविर के निवासियों को जमीन का कुछ वैकल्पिक टुकड़ा आवंटित नहीं किया जाता।

ये भी पढ़ें…यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी, अब नियमावली बनते ही उत्तराखंड में हो जाएगा लागू

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours