ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: हाईकोर्ट ने नैनीताल में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र के मामले में दस्तावेज दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र के मामले में दस्तावेज दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसायटी में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की है। सरकार ने एफएसएल दायर करने के लिए समय मांगा है।

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