आज ही करें उत्तराखण्ड कृषि, उद्यान, पशुपालन विभागों में 645 ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन

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ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली:  उत्तराखण्ड सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कृषि विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभागों में विभिन्न ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यह आवेदन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार, 27 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना अप्लीकेशन सबमिट कर लें।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान पर्यवेक्षक, उद्यान निरीक्षक, सहायक मशरूम विकास अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक पौंध सुरक्षा अधिकारी और चारा सहायक के कुल 645 पदों पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं भरना है।

UKPSC Recruitment 2023: ऐसे करें आवेदन

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, ukpscnet.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के 5 चरण हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल भरनी होगी। स्टेप 2 एजुकेशनल और अन्य क्वालिफिकेशन के लिए है। स्टेप 3 में कैंडिडेट्स को अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। स्टेप 4 में उम्मीदवारों को अपना अप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इसके बाद आखिरी स्टेप 5 में उम्मीदवार अपने सबमिट किए गए अप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसका प्रिंट-आऊट निकालकर सुरक्षित रख लें।

UKPSC Recruitment 2023: कौन कर सकता है आवेदन?

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सहायक कृषि अधिकारी पदों के लिए कृषि में स्नातक होना चाहिए। उद्यान पर्यवेक्षक, सहायक मशरूम विकास अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी और सहायक पौंध सुरक्षा अधिकारी पदों के लिए जीव विज्ञान या कृषि में स्नातक होना चाहिए। वही, चारा सहायक पदों के लिए कृषि में पीजी के साथ फार्म प्रबंधन में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि उत्तीर्ण होना चाहिए।

सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। हालांकि, उत्तराखण्ड के मूल निवासी विभिन्न आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

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