खबर रफ़्तार, नैनीताल : बरसात में नैनी झील में गंदगी के अंबार का हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन व नगर पालिका को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए तो पूरा सरकारी अमला अलर्ट मोड पर आ गया। नगरपालिका व जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को झील सफाई अभियान चलाकर एक ट्रक कूड़ा एकत्र किया तो अब पालिका की ओर से सभी नौका चालकों को कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं।
नौका चालकों सहित अन्य को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी झील या उसके आसपास गंदगी करते हुए पाया गया तो पांच हजार तक की चालानी कार्रवाई की जाएगी।
अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल के अनुसार नाव में खाने पीने की वस्तुएं ले जाना वर्जित है,लेकिन इसके बाद भी तमाम लोग नौकायन के दौरान बिस्किट सहित चिप्स आदि के रैपर झील में फेंक देते हैं। इसलिए सभी नाव चालकों को नाव में रखने के लिए कूड़ेदान वितरित किए गए हैं। इसके बाद भी कोई गंदगी करते हुए पाया गया तो उस पर पांच हजार तक चालानी कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइफ जैकेट की कोई भी नाव चालक नौकायन कराने या नियमों का उल्लंघन करने पर भी चालानी कार्यवाही की जाएगी। बार-बार गलती करने पर 40 हजार तक का चालान व लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है।
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