खबर रफ़्तार, प्रयागराज: सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बृहस्पतिवार को बड़ी राहत मिली। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। यह मुकदमा 2021 में राजस्व निरीक्षक की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही आजम को लगभग सभी मुकदमों में जमानत मिल गई है। अब वह जल्द बाहर आ सकते हैं।
रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खां की जमानत मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की थी।
रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 21 नवंबर 2019 को क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जफर अली जाफरी, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था।
आजम खां के वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बताया कि इस मुकदमे में जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री आजम खां के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। कहा कि आजम को को लगभग सभी मुकदमो में राहत मिल चुकी है। संभावना है कि वह शीघ्र जेल से रिहा हो सकते हैं।
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