
खबर रफ़्तार, नैनीताल : उत्तराखंड के नैनीताल में से बड़ी खबर सामने आई है। यहां दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आरोपी उस्मान के मकान पर जारी अतिक्रमण नोटिस को रद्द किया है।
मिली जानकारी के अनुसार आज यानी शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान के मकान पर जारी अतिक्रमण नोटिस को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा कि पालिका उस्मान व अन्य को अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए गए नोटिस को जल्द ही वापिस ले। हाईकोर्ट ने नगरपालिका की इस कार्रवाई को अनुचित बताया है। साथ ही प्रशासन को अपनी गलती स्वीकार कर आरोपी से बिना शर्त माफी मांगने का भी निर्देश दिया।
सूत्रों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देना होता है। लेकिन, नगर पालिका ने केवल तीन दिन का समय दिया। जबकि आरोपी जेल में है। वहीं, हाईकोर्ट ने नगरपालिका की इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए अतिक्रमण नोटिस को रद्द किया है।
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