स्थायी लोक अदालत ने दिया फैसला,इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा क्षतिग्रस्त वाहन का व्यय

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  ख़बर रफ़्तार ,देहरादून:सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। स्थायी लोक अदालत ने वाद की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिया है। पीड़ित ने आइसीआइसीआइ लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कार का बीमा कराया था। जबकि, उनकी कार पहाड़ी मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी।

स्थायी लोक अदालत में दायर किया था वाद

विजय सिंह नाम के व्यक्ति ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। जिसमें बताया कि उन्होंने कार खरीदी थी, जिसका बीमा आइसीआइसीआइ लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 15 फरवरी 2020 को उनका चालक प्रीतम सिंह व देशराज सिंह कार में सवार थे। शाम करीब साढ़े चार बजे वाहन उत्तरकाशी के बड़कोट के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

  • क्लेम खारिज करने की बात कही

इस संबंध में बीमा कंपनी से वाहन के क्लेम के लिए संपर्क किया गया। कंपनी की ओर से कार का सर्वे किया गया और कहा गया कि यह पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इसके बाद 20 सितंबर को वादी को कंपनी की ओर से पत्र मिला। जिसमें क्लेम खारिज करने की बात कही गई।

वादी ने इस पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र कार सवारों का लाइसेंस और कोचर मोटर की ओर से दिया गया एस्टीमेट संलग्न कर वाद दाखिल किया गया। बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया था कि वाहन में अधिकृत से अधिक व्यक्ति सवार थे। जिसके आधार पर क्लेम अस्वीकार किया गया।

  • अदालत ने क्लेम देने का आदेश दिया

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार और सदस्य राम सिंह नेगी व नितिन कुमार वर्मा ने सुनवाई में पाया कि क्लेम खारिज करने का आधार ओवरलोडिंग है। लेकिन, स्थायी लोक अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए क्लेम देने का आदेश दिया।

आदेश के अनुसार वादी को वाहन की वर्तमान कीमत के अनुसार दो लाख 54 हजार 854 रुपये का 75 प्रतिशत के आधार पर एक लाख 91 हजार 140 रुपये छह प्रतिशत ब्याज बीमा अस्वीकृत करने की तिथि से भुगतान करना होगा। इसके अलावा 10 हजार रुपये शारीरिक व मानसिक व्यय और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी कंपनी को चुकाने होंगे।

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