एडीएम कोर्ट ने कुट्टू आटा का सैंपल फेल होने पर 50-50 हजार का लगाया जुर्माना, जांच में पाई गई गड़बड़ी

खबरे शेयर करे -

खबर रफ़्तार, हरिद्वार:  एडीएम कोर्ट (ADM Court) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act) अंतर्गत पांच खाद्य वादों का निस्तारण करते हुए एक लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि अधोमानक पैक्ड कुट्टू आटा का सैंपल 26 मार्च 2022 को मैसर्स लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी, मेन बाजार रुड़की से लिया गया था, जो जांच में मिस ब्रांड श्रेणी में फेल हुआ था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय की ओर से लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विजय चंदाना को मिस ब्रांड कुट्टू का आटा विक्रय करने का दोषी पाया। 50 हजार रुपया जुर्माना अधिरोपित किया गया।

दूसरे मामले में दोषी पाने पर जुर्माना

दूसरे मामले में मैसर्स गोयल प्रोविजन स्टोर से 26 मार्च 2022 को पैक्ड कुट्टू आटा का सैंपल जांच के लिए किया गया था, जो जांच रिपोर्ट में मिस ब्रांड श्रेणी में फेल हुआ था। न्यायालय ने सुनवाई करने के उपरांत मैसर्स गोयल प्रोविजन स्टोर के मालिक प्रवीण कुमार रामदयाल चौक, रुड़की को मिसब्रांड कुट्टू का आटा विक्रय का दोषी पाया और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इधर, तीन अन्य मामलों में मांस विक्रेताओं पर बिना खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के व्यापार करने तथा साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विपिन, गैस प्लांट के पास जमालपुर हरिद्वार, सत्यम, आंबेडकर चौक, ब्रह्मपुरी, रावली महदूद और सोनू रामधाम कालोनी, शिवालिक नगर पर पृथक-पृथक 20 हजार कुल 60 हजार का जुर्माना लगाया गया।

नवरात्र के मद्देनजर लिए तीन सैंपल 

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते अभियान चलाया गया। तीन खाद्य नमूने साबूदाना, फलाहारी नमकीन और केला चिप्स के सैंपल जांच को लिए गए, जिन्हें जांच को राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेज दिया गया है। नवरात्रि पर्व के विशेष अभियान में अभी तक कुछ छह नमूने जांच को लिए जा चुके हैं। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours